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महिला के साथ पति को तलाक से तलाक नहीं मिल सकता, दिल्ली HC में महिला की शिकायत की हकीकत


नई दिल्ली. उच्च न्यायालय ने कहा है कि तलाक के आधार पर तलाक और लंबे समय तक अलग रहने के दौरान पति का किसी अन्य महिला के साथ रहना दिल्ली में तलाक के आधार पर उसे (पति को) दर्जा नहीं दिया जा सकता है। फ़ैमिली कोर्ट द्वारा ऐसे ही एक दावे को दिया गया तलाक को पुष्टि करते हुए, श्रीकांत सुरेश कुमार कैट की ग्लासगो वाली प्रियंका ने कहा कि वे 2005 से अलग-अलग रह रहे हैं और उनके परिवार में एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं थी।

कोर्ट ने कहा कि विवाद पति और उसके परिवार के सदस्यों के अनादर से पैदा होते हैं और बार-बार होने वाले झगड़ों के परिणामस्वरूप मानसिक पीड़ा होती है। पृथिवी में नीना बैसाख कृष्णा भी शामिल हैं। पीरिन ने 13 सितंबर को अपने आदेश में कहा, ‘प्रतिवादी-पति के जीवन में शांति नहीं रही और उन्हें दाम्पत्य संबंध से शुरू कर दिया गया, जो कि किसी भी जापानी स्टार्टअप का आधार है।’

कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला कि पत्नी ने पति के साथ संबंध बनाए और उसकी अपील खारिज कर दी। इस मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ तलाक देने के खिलाफ पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि पति पर लगे तलाक के आरोप गलत थे। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने दूसरी महिला से शादी कर ली है। कोर्ट ने कहा कि पति की कथित दूसरी शादी का कोई विवरण या सबूत नहीं है।

टैग: दिल्ली उच्च न्यायालय, तलाक



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