लक्षेश्वर यादव/जांजगीर चांपा. पूरे देश में गणेश चतुर्थी ही धूम धाम से मनाई जाती है, लेकर देश के कोने-कोने में बड़े जोरो शोरों से भी चल रही हैं। गणपति जी के आलोचकों में अच्छा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस वर्ष 19 सेठ होने से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। उद्यम लेकर गणेश रिटेलर द्वारा तैयारी जोरों से चल रही हैं। वहीं प्रशासन जिला की ओर से नामितों के अध्यक्षों, सदस्यों से लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय की ओर से शामिल किए जाने की बात कही गई है।
गणेश उत्सव को लेकर झील के नीचे ध्वनिरोधी यंत्रों की तेज आवाज के साथ छत्तीसगढ़ नगर निगम निगम अधिनियम पर शिकायत की बैठक 1956 की धारा 342 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. इलेक्ट्रिकल मंडल को उस स्थल पर बिजली बिल्डर का निर्माण कार्य सौंपा गया।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नीचे दिए गए निर्देश…
1. जिला प्रशासन जांजगीर-चांपा से ही स्वीकृत स्वागत द्वार के बाद, शुरूआत एवं सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए।
2. सप्ताहांत पर होटल एवं स्वागत कक्ष।
3. धार्मिक जुलूस समारोह के दौरान फ़्रांसीसी फ़्लोचार्ट और वायु प्रदूषण रहित ध्वनि व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. कार्यक्रम के दौरान सुविधाजनक तरंग दैर्ध्य का ध्यान रखा जाए।
5. आयोजन स्थल पर संतुष्टी संख्या में दक्षिण बिन की व्यवस्था।
6. पर्व के मानक गरिमामय, शांति व शिक्षणसंपन्नता, सुव्यवस्थित कार्यक्रम सुरक्षा, प्रतिमाएं एवं पूजन सामग्री विसर्जन कुंड में ही करें विसर्जित।
7. सार्वजनिक मार्ग/स्थान पर विक्रय/स्वागत द्वार निर्माण के दौरान यातायात में रुकावट न उत्पन्न हो।
8. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रारंभिक पत्र में विलंबित दिनांक एवं समय पूर्णता के बाद न किया जाए। साथ ही ध्वनियंत्रों की आवाज कम प्रसारण और प्रतिबंधित अवधि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मध्य लाउडस्पीकर और डी. जे. का उपयोग न करें.
9.विद्युत कनेक्शन उपकरण पूर्वानुमति प्राप्त करें, अवैध विद्युत कनेक्शन नाटे. विद्युत तार खुला न रखें, ये आम लोगों के लिए खतरनाक है.
10. प्रतिमाएं एवं पूजन सामग्री सीधे नदी, तालाब या नालों में प्रवाहित न करें.
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पहले प्रकाशित : 14 सितंबर, 2023, 11:27 IST
