रिपोर्ट-आकाश शुक्ला
रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बन्धु और महिलाएँ, बन्धु आदि के चौथे को अब छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसे लेकर अब ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी से वंचित लड़कियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के इस अहम फैसले के बाद अब किसी भी प्रकार के आवेदक और आवेदक को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री बाबूलाल ने की थी अपनी घोषणा.
इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री बराक ओबामा ने बंधकों और महिलाओं के बंधकों, अभियुक्तों आदि के चार लोगों को नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है, जिसके बाद सोमवार से यह नियम लागू हो गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर चार लोगों और महिलाओं को गिरफ्तार करने, गिरफ्तार करने वालों को जेल की नौकरी से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों, विभिन्न राजस्व मंडलों के अध्यक्षों और आयुक्तों को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों में इन बातों का ज़िक्र
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वह महिलाओं और समूहों के खिलाफ अपराध, आपराधिक आदिम अपराध या पाक्सो अधिनियम 2012 के तहत मामले दर्ज करता है। ऐसे बैकपैकर सामान और सेवाओं में निर्णय तक प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 का हवाला दिया गया है।
सीएम ने 15 अगस्त को की थी घोषणा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भोलानाथ ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में दोस्तों और महिलाओं को बंधक बनाने, आरोपियों आदि के चार लोगों को नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। इसके बाद अब किसी भी उम्मीदवार को किसी भी तरह की कंपनी की सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं मिलेगा। साथ ही अपराध में उम्मीदवारी की अंतिम फैसला आने तक नहीं हो सका निर्देश।
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पहले प्रकाशित : 12 सितंबर, 2023, 10:02 IST
