नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय) ने सोमवार को घोषणा की कि वह अपने मुख्य न्यायाधीश की दलीलों वाली अदालत में 11 अक्टूबर से मुकदमा का अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सीधा प्रसारण शुरू कर देगी, ताकि न्याय तक पहुंच बनाई जा सके। उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक कार्टून में बताया गया है कि सीधे प्रसारण का लिंक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और अभी यह प्रसारण मामला-दर-मामला के आधार पर किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा, ’11 अक्टूबर, 2023 को एक महत्वाकांक्षी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय न्याय तक पहुंच बढ़ाने का मकसद (मुख्य न्यायाधीश प्रशांत चंद्र शर्मा और राहत संजीव नरूला की) अदालत की संख्या एक में पिछली पांचवीं 10 कोर्ट पीएम की दलील का सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। ‘उच्च न्यायालय की अदालतों की संख्या आम तौर पर एक में सुनवाई के मामलों की सुनवाई होती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामग्री का सीधा प्रसारण केवल सूचना के उद्देश्य से किया जाएगा और यह अदालती कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा।
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पहले प्रकाशित : 9 अक्टूबर, 2023, 22:53 IST
