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बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर आदेश तक रोक – News18 हिंदी


लक्षेश्वर यादव/जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा जिले की सीमा क्षेत्र में लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जिलों में छात्र, वृद्धजन, शिक्षा की बाधा और लोक नि:शक्तों के लिए नीचे दी गई शिक्षा की शिक्षा दी जा रही है।
इस संदर्भ में, जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया।, थोडा हॉर्न के साथ-साथ डीजे के रोकथाम कदम उठाए गए हैं, और जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम को बुलाया गया है।

इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं
टीम में खिलाड़ी ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर का मोबाइल नंबर 9098429822, सबसे प्रिय प्रशांत पटेल का मोबाइल नंबर 7828916558, राजस्व पर्यवेक्षक अशोक साहूकार के मोबाइल नंबर के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी चांपा निरनिधि नंदेहा के मोबाइल नंबर 7771930406, सबसे प्रिय प्रशांत गुप्ता का मोबाइल नंबर 8962310898, राजस्व पर्यवेक्षक चांपा प्लाजा गोस्वामी, और सहायक राजस्व पर्यवेक्षक रेशम लाल यादव का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया गया है। इन नंबरों का उपयोग सार्वजनिक संपर्क के लिए किया जा सकता है।

टैग: स्थानीय18



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