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इजरायल या फिलीस्तीन में किस पर आईसीजे में मानवों के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा? गाजा में पूर्ण युद्ध के युद्ध की अपील/इंसानों के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए ICJ में किसने मुकदमा चलाया, इज़राइल या फ़िलिस्तीन


बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री।- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: एपी
बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री।

गाजा पर अंतरराष्ट्रीय हवाई हमलों में हजारों नागरिकों की हत्या के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी मानव युद्ध अपराध का मुकदमा दायर किया गया है या फिर इजरायली नागरिकों की हत्या के खिलाफ फिलिस्तीन के युद्ध में अपराध का मामला दर्ज किया गया है। फिलीस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी के बयान क्या संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (सांस्कृतिक न्यायालय) में फलस्टिनी क्षेत्र की जांच का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने पूर्ण युद्ध के युद्ध के लिए गाजा स्ट्रिप्स में मानव सहायता प्रदान की।

हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने लोगों से संबंधित युद्ध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच की है और एक पर मुकदमा चलाया है। अल-मलिकी ने मुख्य अभियोजक करीम खान से मुलाकात के दौरान नीदरलैंड की दो दिव्य यात्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थक सहयोगियों के लिए आईसीसी की जांच की। सहायक ने यह पूछने पर कि क्या वह दक्षिणी इजराइल में सात अक्टूबर को हमास के इरादे के संबंध में जांच को लेकर अदालत का सहयोग लेगा, अल-मलिकी ने कहा कि फलस्टिनी अधिकार जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ”हम यह नहीं कह सकते कि यहां जांच की जाए, वहां जांच नहीं होनी चाहिए।’

साल 2021 से चल रही इसी तरह के अपराध की जांच

गाजा पर हमले का मामला तो नया है। इससे पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट ने 2021 में स्टिनी रीच में कथित अपराध की जांच शुरू की थी, जिसमें गाजा फलास्टिक में फलस्टिनी रियाच के खिलाफ सैन्य अभियान और पूर्वी यरुशलम और व्यवसाय वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। खान ने पिछले हफ्ते इस बात की पुष्टि की थी कि उनके फैसले को फलस्तीनियों पर भी लागू किया जाएगा और इजरायल के लोगों के खिलाफ अपराध किया जाएगा। जांच गाजा में पिछले बड़े संघर्ष को लेकर मध्यमार्गी था, लेकिन वर्तमान इजराइल-हमास संघर्ष में युद्ध अपराध के आरोप पर भी गौर किया जा सकता है।

जानिए इजराइल का तर्क

इजराइल का तर्क है कि आईसीसी के पास संघर्ष के मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि फलस्टीन स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र नहीं है। इजराइल उस संधि का समर्थक नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का समर्थन करता है। इजराइल इसके 123 सदस्य देशों में शामिल नहीं है। उन्होंने अरब देशों से विश्व नेताओं से संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया है, जिसमें युद्ध विराम के लिए मानवीय सहायता की मांग की गई है। हेग में फ़ालस्टिनी एलील ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी अपनी बात रखी, जो व्यवसाय वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में इज़राइली समुदायों के समर्थकों पर विचार कर रहा है। इज़राइल में हुए आतंकवादी हमले में 1,400 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश हमास के हमलों में मारे गए। अल-मलिकी के अनुसार इजराइल की जवाबी कार्रवाई में लगभग 7,000 लोग मारे गए और 20 हजार से अधिक घायल हो गए। (पी)

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