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PFI टेरर केस में बड़ा एक्शन, एनआईए ने पूर्व सिमी सदस्य रशीद को किया ढेर


नई दिल्ली: वैल्युएस्ट नेशनल वैल्यूएबल अभिकरण ने प्रतिबंधित इस्लामिक फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी हमलों से संबंधित मामलों में एक मुख्य आपराधिक समूह के खिलाफ बिहार में आरोप पत्र दाखिल किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय दंड संहिता और दंत चिकित्सक (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शुक्रवार को पटना में एक विशेष स्थापत्य अदालत में बयासी रशीद को नियुक्त किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर निवासी रशीद को इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह मामला पिछले साल 12 जुलाई को 26 फरवरी को फुलवारीशरीफ पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। यूनिवर्सल ने 10 दिन बाद हाथ में केस लिया और सात जनवरी, तीन अगस्त और एक सितंबर को 13 सितंबर को गरीबों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया।

प्रवक्ता ने कहा, ‘जांच से पता चला है कि रसीद पहला प्रतिबंधित अपराधी संगठन ‘स्टूडेंट इस्लामिक लेफ्ट ऑफ इंडिया’ (सिमी) का सदस्य था। सिमी पर प्रतिबंध के बाद, वह ‘वहदत-ए-इस्लामी, हिंद’ समूह में शामिल हो गए, जबकि सिमी की एक्सट्रीमपंथी, असामयिक और असमान विचारधारा को बढ़ावा देना जारी रखा।’ उन्होंने कहा, ‘सिमी पर प्रतिबंध के बाद, इसके सदस्यों ने भारत में इस्लामी शासन की स्थापना के उद्देश्य से वहदत-ए-इस्लामी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की।’

अधिकारी ने कहा कि उस अवधि के दौरान जब पीएफआई सक्रिय रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने कारखाने का आयोजन कर रही थी, तब रसीद ने इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए अपने साझा लक्ष्य से प्रेरित होकर खुद को इन विचारधारा के साथ जोड़ा। अधिकारी ने कहा कि रशीद रेस्टॉरेंट के चौथे को वित्त-पोषण उपलब्ध कराने में भी शामिल था।

टैग: एनआईए, पटना समाचार, पीएफआई



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