नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड (एनएच डेटाबेस सीएल) से संबंधित संबद्ध संपत्तियों की उस याचिका पर अधिसूचना जारी की है, जिसमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ संरक्षण परियोजनाओं में कमी का दावा किया गया है। सूची के अनुसार, एनएच कॉर्पोरेट लिमिटेड सीएलजी संरक्षण अवसंरचना के निर्माण, घटिया सुरक्षा कार्य और नदी संरक्षण कार्य के लिए कार्रवाई करना विफल हो रहा है।
एनजीटी के अध्यक्ष रॉबर्ट प्रकाश इंजीनियर और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने उल्लेख किया है कि एनजीटी के वकील ने जिले के आसपास के गांव में बांधों का निर्माण किया है, जिसमें उत्तरकाशी में एनएच डीजीएलसी के एक अधिकारी द्वारा संरक्षित संरक्षण अवसंरचना का निर्माण और ढलान सुरक्षा कार्य की आवश्यकता शामिल है। से प्राप्त पत्र का पालन किया गया था. पृथिवी ने एक डॉयरेक्टर में कहा था कि वकील ने उत्तरकाशी के कुछ दिग्गजों का मूल्यांकन किया था, जिसमें इस तरह के काम जाने और इस उद्देश्य के लिए एक संगीत समिति बनाने की आवश्यकता बताई गई थी।
चिन्यालीसौड़, मातली और बड़ेथी चुंगी-पर राजमार्ग को काफी नुकसान हुआ है
पृष्ट ने मीडिया में एक खबर में कहा कि उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, मानसून के दौरान गंगा भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अधिकरण ने एक रिपोर्ट में कहा कि नदी के तेज बहाव से तीन स्थानों-चिन्यालीसौर, मातली और बड़ेथी चुंगी-पर राजमार्गों पर काफी नुकसान हो रहा है।
उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस
पृवीन ने कहा, ‘पर्यावरण के स्वामित्व वाली इमारतों में से एक महत्वपूर्ण मूल्यवान विषय में शामिल है। इसलिए, हम प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हैं।’ प्रतिवादियों में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनएच कॉर्पोरेशन सीएल और उत्तराखंड सरकार शामिल हैं।

8 वर्जीनिया के आंतरिक स्मारकों की रिपोर्ट का निर्देश
अधिकरण ने कहा कि उत्तरकाशी के स्मारकों को स्मारकों पर निरीक्षण करने और वास्तविक एवं आवश्यक अवसंरचना के निर्माण को चित्रित करने वाली रिपोर्ट में दिशा-निर्देशों की स्थिति दी जाती है। साथ ही, यदि इस पंजीकृत एनएचएल सीएल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसकी रिपोर्ट का भी निर्देश दिया जाता है। पृश्ठ ने 23 जनवरी को आठ ऐतिहासिक आंतरिक स्मारकों की रिपोर्ट में दिए गए निर्देशों और विषय की अगली सुनवाई के लिए सूची तैयार की।
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पहले प्रकाशित : 18 नवंबर, 2023, 23:36 IST
