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अभिषेक सिंघवी ने ऐसा क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की जमानत बढ़ा दी


नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सावंत जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। साइंट जैन साइंटिस्ट ऑर्केस्ट्रल चिकित्सा गारंटी बाहर हैं। प्रारंभ में, जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले को इसलिए निपटाया जा सकता है क्योंकि रिजर्व ए.एस. बोपन्ना बीमारी के कारण नहीं बैठ रहे हैं.

सिंघवी ने कहा कि जैन की याचिका पर विशेष पृष्ठ पहले ही सुनवाई कर चुका है और इसे अगले साल जनवरी में सुनवाई के लिए पोस्ट किया जा सकता है। इस पर रेस्तरां बेला एम. डॉक्टर ने टिप्पणी की, “हमें यह देखना होगा कि क्या अंतरिम ऑर्डर (चिकित्सा आधार पर जमानत देना) इतने लंबे समय तक जारी रह सकता है?”

वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक विशेष पीठ के रूप में आंशिक मामले की सुनवाई की जाती है, तो एक अलग पीठ द्वारा अंतरिम आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने पुनर्विचार का फैसला सुनाया और 11 दिसंबर तक अंतरिम जमानत बढ़ा दी।

इससे पहले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप नेताओं को 4 दिसंबर तक जमानत याचिका जारी की जाए। इस साल मई में शीर्ष अदालत ने जैन को छह सप्ताह के लिए रिहायशी आवास पर रहने की अनुमति दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज करने का अधिकार है, लेकिन कई प्रतिबंध भी दिए गए थे।

टैग: एएपी, सुप्रीम कोर्ट



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