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धारा 370/कश्मीर पर कोर्ट के फैसले पर ओआईसी के बयान को भारत ने खारिज किया


कश्मीर (काल्पा)- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: एपी
काश्मीर (फाल्फ़)

भारत ने जम्मू-कश्मीर से 370 के निरसन पर सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगाने के बाद इस्लामिक सहायता संगठन (ओआईएसी) द्वारा की गई टिप्पणी को बुधवार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि बयान गलत सूचना और गलत व्यवस्था पर आधारित है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से प्रदान किया गया था। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ”मानवाधिकारों का बार-बार उल्लंघन करने वाले और बिना किसी पचतावे के सीमा पार उथल-पुथल को बढ़ावा देने वाले (देश) की ओर से ओस्क की ओर से दी गई टिप्पणी में उनके कार्य को और अपर्याप्त बताया गया है।” है.

बागची ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्टत: पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने कहा, ”भारत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर इस्लामिक सहयोगी संगठन के वसीयतनामा की ओर से जारी बयान को खारिज कर दिया गया है।” यह गलत सूचना और गलत व्यवस्था पर आधारित है।” बागची ने कहा, ”ओटिक्स ने मानवधिकारों का बार-बार उल्लंघन करने वाले और बिना किसी पचतावे के सीमा पार उग्रता को बढ़ावा देने वाले देश की शुरुआत पर ऐसा किया है और यही बात है उनके इस कार्य को और असम्बद्ध स्थान दिया गया है। ऐसे बयान ओस्टिक्स के सिद्धांत को कमतर करने का काम ही करते हैं।” वह मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।

इस्लामिक देशों ने व्यक्त की थी चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया था और कहा था कि यह एक ईसाई प्रथा थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत सरकार के पक्ष में आने के बाद ओआइसी जनरल स्कूल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता प्रकट की थी। एक बयान में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की बात भी दोहराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 370 के निरसन के पांच अगस्त, 2019 के केंद्र के फैसले पर सोमवार को मुहर लगाई थी। (भाषा)

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