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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: HC ने साफा को हटाया, हिंदू पक्ष ने फिर क्यों निकाली फाइल?


उत्तर

मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर अल्लाहाबाद HC का अहम फैसला।
असेंबली कॉम्प्लेक्स के कोर्ट कमिश्नर से सर्वे तकनीशियन जाने की मांग वाली दलीलें ली गईं।
आरोप विचार जाने से मथुरा के असहमत समुदाय का सर्वेक्षण का रास्ता लगभग साफ हो गया।

अंत. श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए विधानसभा परिसर के आयुक्त से मथुरा सर्वेक्षण जाने की मांग वाली याचिका पर विचार किया है। मथुरा के समसामयिक न्यायालय के आयुक्त द्वारा सर्वे का रास्ता लगभग साफ हो गया है। हालाँकि, अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय के कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट की याचिका पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसके बाद आदेश 7 नियम 11की सिविल वाद की पोषण संबंधी जिज्ञासा की सुनवाई होगी। इसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि कोर्ट कमिश्नर में कौन-कौन लोग शामिल होंगे। कितने समय में न्यायालय आयुक्त अपनी कार्यवाही पूरी करेंगे।

ज्ञानवापी की मान्यता पर मथुरा के समसामयिक का भी अधिवक्ता से सर्वेक्षण किया जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफर के लिए सर्वेसर्वा. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट में श्री कृष्ण रेस्तरां की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत याचिका दायर कर यह निर्णय तय किया है। श्री कृष्ण रेस्तराँ की ओर से आदेश 26 नियम 9 के तहत वकालत आयुक्त द्वारा सर्वेक्षक जाने की माँग की गई थी।

मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज
हालांकि, शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसे खारिज करने की मांग को लेकर विरोध जताया है। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। उच्च न्यायालय में याचिका पर श्री कृष्ण रेस्तरां की ओर से कट्टर विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: HC ने साफा को हटाया, हिंदू पक्ष ने फिर क्यों निकाली फाइल?

हिंदू पक्ष से एक और पत्रावली
हिंदू पक्ष की ओर से आज (गुरुवार) उच्च न्यायालय में एक और तीर्थयात्री की नियुक्ति की गई है। इस दावे में मथुरा विवाद से जुड़े सभी अनुयायियों की एक साथ जाने की अपील की गई है। भगवान श्री कृष्ण मंदिर कटरा केशव देव की ओर से ही मोक्ष प्राप्ति की योजना बनाई गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 लैपटॉप खरीदे गए हैं। इन सभी दस्तावेज़ों का एफ़िलैशन उच्च न्यायालय में हो रहा है।

HC में 18 भर्तियाँ हैं
18 दिसंबर के बाद दस्तावेज़ में आमीन सर्वेक्षक और दूसरे को दस्तावेज़ों में शामिल किया गया। मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी हैं। उच्च न्यायालय में अयोध्या जन्मभूमि विवाद की वकालत पर ही मथुरा विवाद का मामला चल रहा है। मथुरा जिला न्यायालय से सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।

मथुरा विवाद में HC का फैसला
बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने सिंगल बेंच पर 26 मई 2023 को फैसला सुनाया था। मथुरा भूमि विवाद से जुड़ी सभी याचिकाएं उच्च न्यायालय में सुनवाई का निर्णय थीं। इस जजमेंट के मस्जिद में हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तालाब कर ली थी। उच्च न्यायालय में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण मंदिर कटरा केशव देव के नाम से रंजना अग्निहोत्री की ओर से प्रार्थना की गई है। 12 अक्टूबर 1968 को इन भर्तियों को अवैध घोषित कर दिया गया।

अगला परीक्षण 18 दिसंबर को
इसके साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को 13.37 ओकरा ग्राउंड में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के नीचे दिए जाने की मांग की गई है। अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी खोलने की मांग की गई है। इन भर्तियों को लेकर कुल चार पक्ष बनाए गए हैं। रॉयल ईदगाह मस्जिद, यूपी सनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। उच्च न्यायालय में अन्य आवेदनों पर भी 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।

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