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टेलीकॉम बिल 2023:लोकसभा में पेश हुआ नया टेलीकॉम बिल, बदलेगा 138 साल पुराना कानून


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छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो
सरकार ने नोमास में नया स्टोक बिल पेश किया।

नया दूरसंचार विधेयक 2023: संसद के शीतकालीन सत्र में आज केंद्र सरकार की ओर से नया प्रस्ताव बिल पेश किया गया। सेंट्रल मिनिस्टर टेस्ला अश्विनी वैष्णव ने संसद में मोशन पिक्चर बिल 2023 पेश किया। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार ने नया मोटो लॉ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। बताएं कि यह नया आइडिया बिल 1885 के टेलीग्राफ एक्ट की जगह क्या है।

कैथोलिक बिल को सरकार की तरफ से पहले ही स्वीकृत मिल में तब्दील कर दिया गया था जिसके बाद आज सदन में इसे पेश किया गया। केंद्र सरकार नए टेलीकॉम बिल को नए सिरे से के साथ ला रही है। बिल में ओटीटी की परिभाषा को भी हटा दिया गया है।

नए टेलीकॉम बिल 2023 में सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए टेलीकॉम नो डिक्शन का फैसला लिया है। अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए निःशुल्क स्पेक्ट्रम देखें। सरकार ने नए बिल में टेलीकॉम कंपनियों पर लीज वाली पेनल्टी भी कम कर दी है। ऐसा अब तक कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनी पर ज्यादातर 5 करोड़ की पेनल्टी सुविधा है। अभी तक निगम पर 50 करोड़ रुपए तक पेनाल्टी का नियम था।

केंद्र सरकार ने नए टेलीकॉम बिल में से कई सारे पुराने प्रॉजेक्ट हटा दिए हैं। नए बिल में सॉल्वेंसी से जुड़े प्रॉजेक्ट, कंपनी और पेनल्टी माफ करने वाला प्रॉजेक्ट को हटा दिया गया है। अब सरकारी डीटीएच कंपनी भी बिना किसी फिल्म के स्पेक्ट्रम स्टूडियो को बंद कर देगी।

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