फ़्रैंचाइज़ी. हरियाणा के विध्वंसक विक्रम सिंह ने पाकिस्तान से आए तीन लोगों को गुरुवार को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। यहां जारी एक सरकारी पत्रिका में कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा पांच के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण करना या धारा छह के तहत उसे भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग करना है। भारतीय पुरातत्व आपूर्ति की.
बदमाशों में बताया गया कि साजना (22), हीरा कौर (33) और दसरीत कौर (55) को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। ग़ौरतलब है कि पूरे देश में 13 ज़िलों में 13 ज़िलों के रजिस्ट्रीकरण/उपायुक्तों को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की है, जिनमें शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता समझौते का अधिकार गुलाम जिले को दिया गया है।
ग़ौरतलब है कि, गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलोदा बाज़ार, राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाडमेर और सिरोही, हरियाणा के भंडार और पंजाब के जालंधर जिले के जिले मंझौल/उपनगरों को भारत सरकार ने प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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पहले प्रकाशित : 22 दिसंबर, 2023, 02:36 IST
