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‘पीएम को जेबकतरा ने कहा अनुचित…’, राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में टिप्पणी करते हुए कहा? चुनाव आयोग ने जारी किये निर्देश


नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘जेकट वाले’ वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आठवें सप्ताह के इनसाइड डिसीजन ले पर नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेताओं ने पिछले महीने प्रधानमंत्री पर ‘जेबकत्रे’ और अन्य आतंकियों की रैली की थी। अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गांधीजी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तरह के ”कदाचार” पर रोक लगाने के लिए याचिका तैयार करने की पेशकश की गई थी।

इंजीनियर मुख्य न्यायाधीश एसोसिएट्स के राष्ट्रपति पद की पीठ ने कहा कि कथित कथित बयान ”उचित नहीं हैं” और इंजीनियर्स कमीशन (ईसी) मामले की जांच चल रही है और यहां तक ​​कि गांधी को नोटिस भी जारी किया गया है। अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्री मिनिस्ट्री पासपोर्टना की पीठ ने आदेश दिया, ”ऐसा माना जाता है कि उत्तर भुगतान करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है, अदालत ने अर्थशास्त्री आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर शीघ्रता से विचार करे” ”आठ हफ्ते के अंदर फैसला ले.”

'पीएम को जेबकतरा ने कहा अनुचित...', राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में टिप्पणी करते हुए कहा?  चुनाव आयोग ने जारी किये निर्देश

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कोर्ट ने कहा कि 23 नवंबर को निर्वाचन आयोग को भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि वह इस मामले में कार्रवाई करेगा। ग्रेटर भारत नागा ने हाई कोर्ट के खिलाफ कहा कि गांधी ने 22 नवंबर को एक भाषण दिया था जिसमें प्रधान मंत्री सहित ”हाईटम सरकारी कर्मचारियों” पर बैठे लोगों के ”गंभीर आरोप” लगाए गए थे और उन्हें ”जेबरे” के के रूप में नियुक्त किया गया था.

टैग: दिल्ली उच्च न्यायालय, पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी



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