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3 साल तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, तो डिलीट हो जाएगा, सरकार ला रही नए नियम


सोशल मीडिया, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: एपी
सोशल मीडिया से दूर रहने वाले उपभोक्ताओं की डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार नए नियम लेकर आ रही है।

सरकार सोशल मीडिया उपभोक्ताओं के निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जल्द ही सोशल मीडिया सोसायटी को उन भारतीय ग्राहकों का अकाउंट और निजी डेटा अपने सिस्टम से पूरी तरह से डिलीट करना होगा, जो 3 साल से अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस तरह के गैजेट डेटा सुरक्षा को लेकर कई और नए नियम जल्द ही लाए जा सकते हैं। इस साल अगस्त में डिजिटल पर्सनल डेटा रिज़र्वेशन एक्ट (डीपीडीपी एक्ट) का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें यात्री डेटा सुरक्षा को लेकर इस तरह के कई और प्रस्ताव शामिल हैं। इस ड्राफ्ट को जल्द ही सभी स्टेक होल्डर्स के पास भेजा जाएगा।

ई-कॉमर्स कंपनी के लिए भी नियम

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा यह नियम सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि मोबाइल, बिटकॉइन, रिलाएंस डिजिटल आदि पर भी लागू हो सकता है। यही नहीं, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, गेम होस्टिंग करने वाले प्लेटफॉर्म आदि को भी इस नियम के बिंदुओं में लाया जा सकता है।

उपयोगकर्ता के निजी और गैर-निजी डेटा का उपयोग कहां और कैसे किया जाएगा, इससे जुड़े दोस्तों के साथ भी यह नियम शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, नए नियम का मसौदा तैयार करते हुए छात्र-छात्राओं से जुड़े पेशेवर, क्लिनिक और मेडिकल इंस्टिट्यूट, स्वास्थ्य संस्थान, मेंटल छात्र-छात्राओं को भी लागू किया जाएगा। इस ड्राफ्ट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए केवल आइविडेंस बेस्ड रिसर्च आदि के लिए उपयोग किए जाने का प्रोविजन है।

नए दस्तावेज़ डेटा दस्तावेज़ नियमों के ड्राफ्ट में यूएन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड्स की जानकारी साझा करने की छूट दी गई है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसी लोक ऑथिरिटी द्वारा स्थापित किए गए हैं। एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स केवल रिसर्च और साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन के उद्येश्य से ही उपभोक्ताओं का निजी डेटा लीक कर जाएंगे।

डेटा लाइक के लिए सख्त नियम

इसके अलावा किसी डेटा लीक में डेटा हैंडल करने वाले संस्थान को 72 घंटे के अंदर डेटा पब्लिकेशन बोर्ड के सामने इस सेंध से जुड़े नमूने को पेश करना होगा और बताना होगा कि किस तरह के दायरे में डेटा लाइक की घटना हुई है। नई डेटा सुरक्षा नियम कंपनी यूडी और इंडिविजुअल्स को किसी भी व्यक्ति का डेटा कनेक्ट करने, जांचने और उपयोग करने से पहले ग्राहकों से सहमति लेनी होगी और बताना होगा कि किस के लिए नामांकित व्यक्ति का डेटा लिया जा रहा है।

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