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पाकिस्तान सरकार के जज में 78 साल की सज़ा है सज़ामंद सईद: यूएन


आख़िरकार सईद।- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: पीटीआई
सैय्यद सईद।

साल 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के सरगना और प्रतिबंधित संगठन सरगना-उद-दावा के प्रमुख शहीद सईद को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आतंकी सैयद सईद पाकिस्तान सरकार के अधीन हैं। बता दें कि डेसेस लंबे समय से भारत शहीद सईद के प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है लेकिन पाकिस्तान इस पर राजी नहीं है।

78 साल की सजा मिली

संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किए गए अपडेट के मुताबिक, शहीद सईद को खजाने के सात मामलों में दोषी ठहराया गया है। दोषी पाए जाने के बाद उसे कुल 78 साल की दोषी की सजा मिली है। सुरक्षा परिषद की सूचना में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा दिसंबर 2008 में आतंकी सईद को 12 फरवरी 2020 को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था।

कौन है सईद सईद?

विशेष रूप से, सईद, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अपराधी है, संगठित संगठन-ए-तैयबा (एलईटी) का संस्थापक है। वह मुंबई में 26/11 के घातक हमले का मास्टरमाइंड था और भारत में कई मामलों का खुलासा किया था। मोहम्मद अप्रैल सईद, जो अन्य साथियों के लिए 17 जुलाई, 2019 से जेल में हैं, 2022 में लाहौर, पाकिस्तान में एक विशेष उग्रवादी विरोधी अदालत ने “आतंकवाद के खंड” के लिए 33 साल की जेल की सजा की मांग की थी। 2000 के दशक में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा अपराधी घोषित किये जाने के बावजूद, सईद पर लगभग दो दशक तक आरोप लगाया गया और उसे पद से हटा दिया गया।

भारत ने की है प्रत्यर्पण की मांग

भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने एक विशेष मामले में शहीद सईद के भारत प्रत्यर्पण के संबंध में पाकिस्तान सरकार को झटका दिया है। निज़ामुद्दीन सईद भारत में कई मामलों में है। उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित अपराधी द्वारा भी दोषी ठहराया गया है। इस संबंध में, भारत ने घटिया सहायक सामग्री के साथ एक माँग भेजी है, जिसमें एक विशेष मामले में मोटरसाइकिल का सामना करने के लिए उसे भारत प्रत्यावेदन के लिए पाकिस्तान सरकार से माँगा गया है।

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