रायपुर. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्वामित्व वाले क्षेत्र में अब आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में 5 वर्ष के लिए नौकरी में छूट की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र का काफी लाभ होगा।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिसमें राज्य के शिक्षण आध्यात्मों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के तहत मुख्य रूप से आयु सीमा में पांच साल की छूट की अवधि तय की गई। और पांच साल के लिए बढ़ोतरी का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि किसानों को आयु सीमा में पांच साल की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय इलाकों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट अवधि एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है। उनका कहना है कि गृह (पुलिस) विभाग को यह छूट लागू नहीं होगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस में वर्ष 2018 में 2,259 कांस्टेबलों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था।
पांच साल बाद चार अक्टूबर 2023 को 5,967 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि बैलों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मैसाचुसेट्स ने मैसाचुसेट्स को मैसाचुसेट्स में पांच साल की छूट देने का फैसला किया है।
समाचार एजेंसी भाषा की खबर में कहा गया है कि इसके साथ ही पार्टिसिपेंट्स ने राजनीतिक दलों से संबंधित पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने पर विचार करने के लिए उपसमिति के सदस्यों के साथ निर्णय लेने का निर्णय लिया।
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पहले प्रकाशित : जनवरी 18, 2024, 07:26 IST
