ओपीपी/सोपानकोरबा. स्टेटस सिंबल के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से आर्थिक रूप से सक्षम लोगों में कुत्ता पालने का शौक कुछ ज्यादा ही बना है। कुत्ता अत्यंत वफादार जानवर होता है, लेकिन कभी-कभी वह आक्रमक भी हो जाता है। कुत्ते की आक्रामकता से सब से ज्यादा डर एना व्यक्तित्व होता है। विदेशी नस्ल के खतरनाक कुत्ते पालने से पहले आपको नगर निगम से मिशन लेना जरूरी है।
इसके अलावा अगर आपका कुत्ता किसी को काटता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आपका कुत्ता पाल रखा है, तो इस बात से सावधान रहें, क्योंकि आपका प्रिय कुत्ता आपको जेल की हवा खिला रहा है। कुत्ते के काटने वाले के मालिक के ऊपर किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही हो सकती है, मीडेट लेकर वकील ने कुछ बातें बताई हैं
किस दिन का नुकसान?
कोरबा के जोसेफ कोर्ट के अध्यक्ष वकील नूतन सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर किसी ने कुत्ता पाल रखा है और उसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो कुत्ते के मालिक पर धारा 289 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इस धारा के तहत कुत्ते के मालिक को विध्वंस के साथ-साथ 6 महीने की सजा भी हो सकती है।
किसी की मृत्यु पर ?
उन्होंने बताया कि अगर कुत्ते के खिलाफ हमले से किसी की मौत हो जाती है, तो कुत्ते के मालिक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मौत के मामले में कठोर अपराधी की सजा होती है। इसके लिए अगर आप डॉग लवर हैं तो सावधान हो जाएं और अपने पेट डॉग को अच्छे से सोशलाइज करें।
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पहले प्रकाशित : 27 फरवरी, 2024, 14:19 IST
