अनूप/कोरबाः दीपावली का त्यौहार जैसे आकाश आ रहा है, वैसे ही पर्यावरण विभाग की सक्रियता नजर आ रही है। इस बार भी पर्यावरण विभाग ने प्लास्क को लेकर सुपरमार्केट जारी की है। प्रतिपक्ष लेकर छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दर्शन के उपयोग के संबंध में अभिलेखों के माध्यम से निर्देश जारी किये गये हैं। सभी जिलाधिकारियों के लिए उनके पोर्टफोलियो का लेटर जारी किया गया है।
कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, और रायगढ़ जिले में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आतिशबाजी का जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी किये गये निर्देश निर्देश में त्यौहारों को लेकर बोल्ट फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है। दीपावली, छठ ,गुरु पर्व और क्रिसमस पर सिर्फ 2 एक घंटा ही बजेगा फोड़ने की इतनी देर। बोल्ट की बिक्री को लेकर भी विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कम आवाज करने वाले हरित स्पेक्ट्रम को बाजार में शामिल किया गया है। होगा.
बटफोडने का समय
1. दीपावली रात्रि 8:00 अपराह्न से रात्रि 10:00 अपराह्न तक
2. छठ पूजा प्रातः 6:00 प्रातः बजे से 8:00 अपराह्न तक
3. गुरु पर्व – रात्रि 8:00 अपराह्न से रात्रि 10:00 अपराह्न तक
4. नया साल /क्रिसमस की रात 11:55 अपराह्न से रात्रि 12:30 अपराह्न तक
ऐसे में बिकती है आकर्षक बाजार में
1. कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इमेज एंट्रेंडलैंड एवं हरित कलाकृति की बिक्री केवल लीसेंड ट्रेडर्स द्वारा की जाती है।
2. केवल जापानी कलाकृति को बाजार में उपयोग के लिए खरीदा जा सकता है, रेनॉ उत्पन्न ध्वनि का स्तर सीमा के अंदर निर्धारित किया गया है।
3. सीरीज़ और लड़कियों की बिकी उपयोग का निर्माण प्रतिबंधित कर दिया गया है।
4. ऐसे कलाकारों की लायसेंस को भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, लिथियम में आतिशबाजी, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड एवं मार्करी का उपयोग किया गया है।
5. ऑनलाइन यानी ई-व्यापारिक वेबसाइटें जैसे कि लड़ाई, अमेज़ॅन आदि से प्लाका की बिकी रहेगी।
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पहले प्रकाशित : 26 अक्टूबर, 2023, 16:43 IST
