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शिक्षक भर्ती घोटाला: हाई कोर्ट से बड़ी राहत, स्कूल शिक्षा विभाग को 45 दिन में फैसला लेने का निर्देश


मोहमिया मौर्या.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट) ने शिक्षक भर्ती घोटाला (शिक्षक भर्ती घोटाला) में बड़ा फैसला सुनाया है। पोस्टिंग मामले में उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने न्यू लिकर से विचार-विमर्श करने के निर्देश नीचे दिए हैं। इसके लिए 15 दिनों में अभयावेदन के साथ ही समिति को 45 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं उच्च न्यायालय ने संस्थान की पद स्थापना और वेतन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग अब पुराने तरीकों से ही स्कूलों में पोस्टिंग का निर्णय लेगा। वहीं उच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्टॉक में खुशी का माहौल है।

उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को पुराने पद स्थापना वाले अभिलेखों में वेतन व्यवस्था के लिए निर्देश दिया है। बता दें, धांधली के सरकारी शिक्षा विभाग में टीचर पोस्टिंग डायरेक्टरेट ने एक हजार से अधिक हजार से अधिक इंजीनियरों की पोस्टिंग की थी। मगर अब इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की पोस्टिंग को फिर से बहाल कर दिया गया है।

बड़ी संख्या में शिक्षक उच्च न्यायालय गये
इस मामले में पूरे हाई कोर्ट की ओर से हजारों से अधिक इंस्टिट्यूट की पोस्टिंग निरस्त करने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक कॉलेजों में दाखिला लिया गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा की गोस्वामी समिति समिति में शामिल होने के निर्देश भी दिये गये हैं। उत्पादों के आवेदन पर समिति न्यू डेयरी से विचार। कहा जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग अब पुराने तरीकों से ही संकाय की पोस्टिंग के लिए निर्णय लेगा, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने भी समय दिया है।

सरकार ने आदेश दिया कि पासपोर्ट बनाया जाए
इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर को शासनादेश जारी कर उस आदेश को अब निरस्त कर दिया है। 15 दिनों में अभयवेदन समिति और 45 दिनों में निर्णय के निर्देश दिए गए हैं। इंस्टिट्यूट को अपने पिछले पोस्ट इंस्टालेशन स्थान पर स्टाकलिस्ट ग्रहण करने की जानकारी दी गई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 3 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।

टैग: बिलासपुर खबर, छत्तीसगढ़ खबर, परीक्षा घोटाला



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