
ओटीटी नया कानून
भारत सरकार की ओर से ओवर-द-टॉप (ओटीटी) ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। एक बार ये बिल जैसे ही संसद में पास हो जाएगा तो असेंबली, असेंबली, सोनी लिव और हॉटस्टार जैसे फिल्मों की सहभागिता (मूल्यांकन) के लिए सरकार समिति का गठन कर निर्धारण।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को नए ड्राफ्ट कानून के बारे में जानकारी देते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) में लिखा कि प्रधानमंत्री के ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया गया है। हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (विनियमन) का कार्गो ड्राफ्ट पेश करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण कानून हमारे ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र के निरपेक्ष शेयरधारकों को आधुनिक और पुराने एक्टों, वैलेंस और पैनलों को एक समेकित करता है। ठाकुर की ओर से आगे कहा गया कि न्यू लैक स्टेडियम, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, टेलीकॉम टीवी और अन्य के साथ काम किया जाएगा। यह उच्च तकनीक और सेवा संस्थाओं को प्रोमोट करेगा।
सीईसी का गठन
ठाकुर की ओर से दिए गए पोस्ट में बताया गया कि इस कानून के बाद इसाई वाइज कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रॉडकास्ट एड फर्मी काउंसिल का गठन होगा, जिससे कि निर्णय जल्दी लिया जा सके।
सभी नमूने से वैध राय
केंद्रीय मंत्री द्वारा पोस्ट में आगे लिखा गया कि सभी के उत्पाद हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं सभी पक्षकारों को दस्तावेज देता हूं कि इस ऐतिहासिक बिल को आकार देने में हमारी मदद करें। यह बिल अधिक कुशल, समावेषी और दूरदर्शी प्रसारण प्रक्षेपण तंत्र स्थापित करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण पूर्व सिद्ध होगा।
बता दें, अभी भी देश में स्मारकों के चित्र को रेग्युलेट करने के लिए कोई भी कानून मौजूद नहीं है। नए कानून के आने से लेकर अब तक की सबसे बड़ी वेब सीरीज।
