नई दिल्ली. विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत विषाक्त पदार्थों के पर्यटन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए नियमों के तहत अब ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफोम्स पर भी तंबाकू विरोधी चेतावनी देना अनिवार्य होगा। जैसा कि अभी थिएटर और टीवी प्रोग्राम्स में दिखाया गया है।
नई अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे प्रकाशक तंबाकू उत्पादों या उनके प्रयोगों को ऑनलाइन क्यूरेटेड क्वेश्चन में प्रदर्शित करेंगे। उन्हें अपने कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 वर्ष की आयु तक चलने वाली तंबाकू विरोधी वॉनिंग सीखनी होगी। साथ ही प्रोग्राम के दौरान जब भी तंबाकू उत्पाद टैब-टैब स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक स्टेटिक एंटी-तंबाकू स्वास्थ्य चेतावनी संदेश भी दिखाए जाएंगे।
ऑड-विजुअल डिस्क्लेमर सैक्शन
साथ ही नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोग्राम की शुरुआत और बीच में 20 सेकंड तक चलने वाला ऑडियो-वीडियो डिस्क्लेमर भी दिखाया जाएगा। इसमें दर्शकों को तम्बाकू के उपयोग के बारे में सिखाया जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार सब-रूल (1) के क्लॉज (बी) के तहत दिए जा रहे एंटी-टोबैको हेल्थ वॉर्निंग साफ-साफ पर नजर डालें और पढ़ने योग्य होना चाहिए। इसमें वाइट फैब्रिक में ब्लैक सिलिकॉन में टॉक्सिक कैंसर का कारण मॅटी है या फिर स्टॉक्सी स्टाइक बताया गया है।
इन तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेशों की ऑफ़लाइन भाषा में जानकारी अनिवार्य है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ काफी विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
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पहले प्रकाशित : 1 जून, 2023, 13:21 IST
