Homeदेशआजम खान परिवार की ओर से तीन अलग-अलग याचिकाएं, सजा की अपील

आजम खान परिवार की ओर से तीन अलग-अलग याचिकाएं, सजा की अपील


कृपया. उत्तर प्रदेश के एमपी एमपी मलेशियाई कोर्ट से 18 अक्टूबर को सात साल की सजा के बाद जेल में बंद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम ने सजा के आदेश की अपील की है। तीनों ने अलग-अलग पैटर्न वाला जिला जज बनाया, यहां उनके खिलाफ सजा और जमानत के लिए याचिका दायर की गई। जिला जज की अदालत ने आजम खान को उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की और से सांसद की अपील सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दी। बता दें कि तीरथ ने अलग-अलग तरह की अपील की है, जिस पर अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी।

18 अक्टूबर को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई थी- आरोप है कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी टेनस्टीन फातिमा की भी दादी बनी थीं। पुलिस ने इस मामले के बाद दस्तावेजों की जांच की, जिसमें अनफॉलो कोर्ट में फांसी की सजा दी गई थी। यह डेमोक्रेट एमपी- 12वीं मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। गत 18 अक्टूबर को अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया था।

अलग-अलग किराये की जगहें
सज़ा होने के बाद आजम खान को उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद आजम खान को जेल भेज दिया गया, अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया। आजम खान की पत्नी स्टैनलीन फातिमा की को-पार्टी जेल में ही रखी गई है। अब आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम ने सांसद मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिला जज के खिलाफ इस सजा के आदेश जारी किए हैं, जिसमें जमानत के लिए जमानत की अर्जी दाखिल करने की अपील की गई है। जिला न्यायाधीश की अदालत ने मप्र के सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की है। आजम खान की पत्नी अब्दुल्ला आजम और बेटे अब्दुल्ला आजम की ओर से इस अपील पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी।

21 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई
संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 4/19 में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 18 अक्टूबर को सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के जिला जज के खिलाफ यहां अपील की गई थी। जज साहब ने युसुके लेटरवेली को एमपी किले की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अब 21 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। तीन ने अलग-अलग अलग-अलग आवेदकों को नियुक्त किया है। इसका नंबर 75/23, 76/23 और 77/23 है।

टैग: आजम खान, रामपुर खबर, यूपी खबर



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