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राज्य को अंग्रेजी में कानून बनाना क्षेत्र, केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, यदि क्षेत्रीय भाषा में…


कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक आदेश में कहा कि राज्य के भवनों और भवनों को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाना चाहिए और यदि क्षेत्रीय भाषा में कानून बनाया जाता है तो कानून का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अंग्रेजी भाषा में कानून बनाने से क्षेत्रीय समुद्री विकास को कोई नुकसान नहीं होगा। अर्थशास्त्री बेचू कुरियन थॉमस ने बताया कि यह भारत के संविधान के तहत होना भी जरूरी है और राय दी कि अंग्रेजी में कानून बनाने से क्षेत्रीय समुद्र तट के विकास को कोई नुकसान नहीं होगा।

कुरियन थॉमस के पिता रॉबर्ट के.टी. थॉमस सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। कुरियन थॉमस ने कहा था, ”भारत एक विविध देश है, इसमें संविधान द्वारा अंग्रेजी में कानून बनाने से लेकर क्षेत्रीय भाषा के विकास पर कोई असर नहीं होना चाहिए।” दूसरी ओर, इस राज्य में बेहतर निवेश, उद्देश्य के रूप में विकास क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।”

जज ने कहा, ”विधानसभाओं और विद्यालयों को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। जब केरल राज्य दुनिया भर के लोगों को निवेश के लिए आमंत्रित करता है, तो यह कानूनी होगा यदि कानून उनके लिए समझ से बाहर हो। अंग्रेजी की महत्वपूर्ण भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। राज्य के विकास पर विचार करते समय विचारधारा को एक तरफ रखना होगा।”

उच्च न्यायालय ने केरल टाउन एंड रेजिस्टेंस आर्टिस्ट एक्ट, 2016 के तहत एक याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें पाया गया कि नियम केवल मलयालम में उपलब्ध थे। अदालत ने कहा, “विधायिका और नियम बनाने वाली प्रयोगशालाओं और प्राचीनों के परिचय और पारित होने के साथ-साथ अंग्रेजी अनुवाद जारी करने के लिए बाध्य हैं। अंग्रेजी की आवश्यकता एक संवैधानिक दायित्व है और इसे टाला नहीं जा सकता।”

टैग: केरल, केरल उच्च न्यायालय



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