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ओडिशा ट्रेन हादसा: सीबीआई ने 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई, जानिए क्या है आरोप


भु. ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुई ट्रेन दुर्घटना मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को कथित गैर इरादतन हत्या और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। इस दुर्घटना में 296 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। इस टुकड़े ने बालासोर जिले में 7 जुलाई को स्नातक के स्नातक इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, खंड इंजीनियर अमीर खान और प्रमुख बिशप कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।

भारतीय संहिता की धारा 304 भाग II (गैर इरादतन हत्या), धारा 34 के साथ 201 (सबूतों को नष्ट करना) और रेलवे एक्ट पर धारा 3 रेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 1989 के खंड 153 के तहत अनपेक्षित कर्मचारी की।

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आरोप है कि बहनागा मार्केट स्टेशन के पास लेयर क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर एलसी गेट नंबर-79 के सर्किट डायग्राम का उपयोग महंत द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा, फोरहॉलिंग का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि ईस्ट सिग्नल और इंटरलॉकिंग शेयर की समीक्षा, ओवरहालिंग और बदलाव योजना और कोटा के हो, जो उन्होंने नहीं किया।

इस साल 2 जून को हुआ था ये भीषण रेल हादसा, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना. यहां कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर एक शिखर मालगाड़ी से टकराया गया था और इसके कुछ भव्य पर्वतारोहण बगल के चित्र गिर गए थे। इसी वक्त पीछे से यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी, जो इसमें शामिल हो गई। इस भीषण दुर्घटना में 296 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। (पीटीआई-टेलीविजन के साथ)

टैग: सीबीआई, भारतीय रेल, ओडिशा ट्रेन दुर्घटना, रेल दुर्घटना



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