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अनुच्छेद 370: सर्वोच्च न्यायालय में 16 दिन चली सुनवाई, क्या जम्मू-कश्मीर को फिर से मिलेगा विशेष दर्जा? निर्णय आज


नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार वाले संविधान के विवरण 370 के प्रावधानों को खारिज करने वाले एसोसिएटेड सेंटर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया जाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर 11 दिसंबर (सोमवार) को अपलोड की गई सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ पर निर्णय सुनेंगे।

पृथ्वि के अन्य सदस्य रॉबर्ट संजय किशन कौल, रेस्तरां संजीव खन्ना, रेस्तरां बी आर गवई और रेस्तरां सूर्यकांत हैं। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद पांच सितंबर को मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

शीर्ष अदालत ने अभियोजक जनरल आर वेंकटरामनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वृद्ध किशोर ऐश साल्वे, राकेश दुबे, वी गिरि और केंद्र की ओर से 370 को दंडित करने वालों और केंद्र की ओर से सुनवाई के दौरान सुनवाई की थी।

कंपनियों की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव डन, जफर शाह, ट्यूरिन दवे और अन्य युवा उद्यमियों ने बहस की थी।

केंद्र सरकार ने पूर्व राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष गुट वाले संविधान के विवरण 370 को पांच अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र यूज़-जम्मू कश्मीर और न्यूज़ीलैंड में विभाजित कर दिया था।

टैग: अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट



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