नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के जज रिचर्ड संजय किशन कौल ने सोमवार को कहा कि आध्यात्मिक पंडित समुदाय के बड़े पैमाने पर पलायन ने कीम के मूल सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से बढ़ते कट्टरवाद के कारण तीन दशक की लड़ाई के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
वाराणसी कौल प्रधान न्यायाधीश डी. वै. चंद्रचूड़ की राष्ट्रपति वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिन्होंने पूर्व जम्मू-कश्मीर के विशेष विचारधारा वाले दार्शनिक 370 के अनुयायियों को स्थापित करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। अपने अलग तर्क में, रॉबर्ट कौल ने कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया है, जिसमें 1980 के दशक के ‘अशांत समय’ के साथ-साथ हाल की घटनाएं भी शामिल हैं।
121 पन्ने के असहमत कौल ने कहा, “ईश्वर और प्रकृति कश्मीर के प्रति बहुत दयालु हैं। दुर्भाग्य से, मानव वैज्ञानिक इतना विचारशील नहीं रही है। 1980 के दशक में कुछ कठिन समय में देखा गया जो 1987 के चुनाव में चरम पर पहुंच गया और प्रत्यारोप देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सीमा पार से कट्टरवाद को बढ़ावा मिला है और 1971 में बांग्लादेश के निर्माण को खत्म नहीं किया गया है.
बेरोजगारी कौल ने कहा, “बेरोजगार और निराश्रित युवाओं को मिलिशिया के रूप में प्रशिक्षित किया गया और अराजकता पैदा करने के लिए कश्मीर में वापस भेज दिया गया।” यह उन लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव था, जो अपनी आस्था से शांति और सहनशीलता लाना चाहते थे। ईसाई शैववाद और इस्लामिक सूफीवाद पर ऐसे उग्रवादी कट्टरपंथियों ने कब्ज़ा कर लिया।”
उन्होंने कहा, “कश्मीरी पंडित समुदाय का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, उनके जीवन और संपत्ति को ख़तरा पैदा हुआ, जिससे कश्मीर के मूल सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव आया।” इस स्थिति में तीन दशक की शुरुआत के बावजूद कोई बदलाव नहीं आया है।”
फ़्रांसीसी कौल ने कहा कि यह ‘सीमा पार से सक्रिय समर्थन’ के साथ भारत में एक रासायनिक युद्ध था। उन्होंने कहा, “निष्कर्ष यह है कि आज की 35 वर्ष या उससे कम उम्र की पीढ़ी ने विभिन्न क्लस्टर के सांस्कृतिक परिवेश को नहीं देखा है, जो कि सांस्कृतिक समाज का आधार था।”
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष पहचान देने वाले 370 को निरस्त करने की घोषणा की है, सोमवार को कहा गया कि यथाशीघ्र राज्य को बहाल किया जाना चाहिए और अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव होना चाहिए। के लिए कदम उठाना चाहिए.
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पहले प्रकाशित : 12 दिसंबर, 2023, 05:04 IST
