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फरवरी में आम चुनाव से पहले पाकिस्तान कोर्ट का बड़ा फैसला, 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को झटका, राजनीतिक दलों को झटका


पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय (प्रतीकात्मक)- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: एपी
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय (प्रतीकात्मक)

पाकिस्तान में आगामी वर्ष 8 फरवरी को होने वाले वाले आम चुनाव से पहले शीर्ष अदालत के एक फैसले ने धार्मिक संप्रदाय को बड़ा झटका दिया है। इस पाकिस्तान में पटाखे बनाए गए हैं। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए मछुआरों को अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए इलेक्ट्रोकर आयोग के फैसले को खारिज कर दिया है। इसे लेकर राजनीतिक शास्त्र के बीच जंजी जंग खत्म हो गई है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद दो आश्रमों ने इसे चुनाव परिवर्तन की ”साजिश” करार दिया है। लाहौर उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी द्वारा शनिवार को निर्णय-निर्धारण के लिए उस याचिका का गठन किया, जिसमें कार्यपालिका से जुड़े समर्थकों को चुनाव अधिकारी (आरओ) और जिला चुनाव अधिकारी (स्टूडियो) के रूप में शामिल किया गया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग (ईसीपी) की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

जज ने कही ये बात

लाहौर उच्च न्यायालय के गणतंत्र अली बकर नजफी ने कहा कि तथ्यात्मक आधार पर, बेरोजगारी (पीटीआई) की राजनीतिक पार्टी के लिए ”समान अवसर की स्पष्ट अनुपस्थिति” सभी को दिखाई दे रही है और कई स्वतंत्र विपक्ष ने भी सदस्यता ले ली है। है. जज ने जेल में बंद खान और अन्य दलों के नेताओं के विभिन्न आरोप लगाते हुए कहा, ”शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के जेल में बंद होने या सामान्य हो जाने से, उनकी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार एक बड़ा सवालिया निशान होगा।” ‘ न्यायाधीश ने कहा कि ईसीपी स्वतंत्र और कर्मियों का चुनाव नहीं करा सकता, क्योंकि वर्तमान प्रशासन में नियुक्त किए गए विभिन्न चुनाव अधिकारियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।​ (भाषा)

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