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टेलीकॉम बिल 2023: किसी भी मोबाइल नेटवर्क को बिजनेस सरकार में शामिल करें, जानें नए कानून की 7 बड़ी बातें


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छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो
मोटोबिल प्लेटफॉर्म के लिए भी नए नियम जोड़े गए हैं।

दूरसंचार विधेयक नवीनतम अपडेट: संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में भारतीय दूतावास, 2023 (दूरसंचार विधेयक 2023) पेश किया। नया टार्क बिल भारत के 138 साल पुराने टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करेगा। केंद्र सरकार ने पब्लिक की फर्मों को देखते हुए नए बिलों में कई नई कंपनियों को जोड़ा है। इस बिल को लोक सभा में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था।

नए विचार बिल को मंत्री मंडल से अगस्त में ही मंजूरी मिल गई थी। नए बिलों में टेलीकॉम सोसायटी के लिए कई नए नियम जोड़े गए हैं। इसके साथ ही इसमें सैटेलाइट सर्विस को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए आपको प्रोजेक्ट बिल 2023 की 7 बड़ी बातें बताते हैं।

  1. विपक्ष में पेश किया गया नया नोकिया बिल सरकार को कई तरह की शक्तियां देता है। यह बिल सरकार को टेलीकॉम्यूनिकेशन्स को ऑनलाइन करने की शक्ति देता है। इसमें कहा गया है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता के हित के लिए किसी भी व्यक्ति या फिर समूह को या फिर किसी भी विचारधारा वाले व्यक्ति से किसी भी संदेश को नियंत्रित किया जा सकता है।
  2. नया टार्क बिल 2023 सरकार को किसी भी टेलीकॉम्युनिकेशन सेवा या फिर टार्क नेटवर्क पर रेस्टोरेशन व्यवसाय की अनुमति देता है।
  3. नया टेलीकॉम्युनिकेशन बिल 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1933 की जगह।
  4. सरकार टेलीकॉम बिल 2023 को टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क से जुड़ने का अधिकार देती है।
  5. नए टेलीकॉम बिल 2023 में सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए टेलीकॉम नो डिक्शन का फैसला लिया है। अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए निःशुल्क स्पेक्ट्रम देखें।
  6. सरकार ने नए बिल में टेलीकॉम कंपनियों पर लीज वाली पेनल्टी भी कम कर दी है। ऐसा अब तक कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनी पर ज्यादातर 5 करोड़ की पेनल्टी सुविधा है। अभी तक निगम पर 50 करोड़ रुपए तक पेनाल्टी का नियम था।
  7. नए बिल में सॉल्वेंसी से जुड़े प्रॉजेक्ट, कंपनी और पेनल्टी माफ करने वाला प्रॉजेक्ट को हटा दिया गया है। अब सरकारी डीटीएच कंपनी भी बिना किसी फिल्म के स्पेक्ट्रम स्टूडियो को बंद कर देगी।

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