रामकुमार नायक, रायपुर- इन दिनों नए कानून हिट एंड रन को लेकर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में काफी चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार हिट एंड रन भारतीय न्याय संहिता में अब कानून बन चुका है। आने वाले समय में इसके नए प्रावधान, भारतीय दंड संहिता के पुराने अवशेषों की जगह ले ली। नए प्रोविज़न के अनुसार यदि सड़क दुर्घटना में वाहन से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वाहन चालक को 10 साल की जेल की सज़ा होगी। साथ ही साथ उसे भी भरें। सरकार ने इस कानून को अभी वापस ले लिया है और इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शौकीन सजल कुमार साहा ने हिट एंड रन के बारे में बताया कि यह लॉ व्हीकल ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। अक्सर किसी भी वाहन से टकराने वाले व्यक्ति को चोट लग जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में वाहन चालक अपने वाहनों को बेच देता है। अब इस स्थिति में ड्राइवर को 10 साल की कड़ी सजा का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही साथ क्लासिकल का भी प्रोविजन किया गया है। इस कानून को लेकर देश में काफी विरोध हो रहा है. सभी ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं।
सड़क दुर्घटना सु नियोजित ना रहना
सजल कुमार ने बताया कि 10 साल की सजा काफी होती है. सड़क दुर्घटना सु नियोजित नहीं है और ना ही कोई वाहन चालक ऐसा जान जोखिम में डालता है। दुर्घटना तो अचानक ही हो जाती है. इस नजरिए से देखा जाए तो इस कानून के तहत 10 साल की सजा काफी ज्यादा होगी। इसी से संबंधित पुराने कानून में इसकी सजा केवल 2 साल ही थी। आज वाहन चालक पर ऐसी मशीन गैर जमानती धारा की श्रेणी में आएगी। किसी भी वाहन चालक से इस प्रकार की घटना होती है, तो उस पर बिना किसी विचार के 10 साल की सजा दे दी जाएगी।
सड़क नौकरी पर कमी आएगी ?
आगे उन्होंने बताया कि इस नये कानून पर पूर्ण विचार अवश्य होना चाहिए। हमारे देश में सड़क दुर्घटना से आए दिन मौतें होती रहती हैं। इस कानून से सड़क बचत पर कमी क्या होगी? इस सवाल का जवाब देते हुए सजल कुमार ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस नए कानून से सड़क योजना में कमी आएगी. इतिहास में यह भी देखा गया है कि अपराध में सज़ा-सजाना कम नहीं होता। आंशिक रूप से कमी आ सकती है. फिर भी सड़क दुर्घटना तो दुर्घटना ही है. सड़क दुर्घटना भी कभी-कभी सुव्यवस्थित नहीं होती है। 80 प्रतिशत घटनाएँ तो विभिन्न के कारण होती हैं।
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पहले प्रकाशित : 5 जनवरी, 2024, 18:17 IST
