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महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये, इस दिन से मिलेगा किराया, जानें शर्तें और नियम- छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से शुरू होगी महतारी वंदना योजना महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये, जानें ऑनलाइन आवेदन की तारीख नियम और शर्तें- News18 हिंदी


रायपुर. छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और महानता पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने राज्य में महतारी वंदन योजना के लिए सभी विभागों को पूर्ण कर लिया है। योजना में पात्र महिलाओं को 01 मार्च 2024 से लाभ की प्राप्ति प्रारंभ होगी। इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 साल की पूर्ण राशि वाली महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये प्रति वर्ष 12 हजार रुपये की राशि वाली महिलाओं के बैंक खाते में सूची की जाएगी।

महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना 5 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएं। आवेदन अप्लाई, ग्राम और बाल विकास परियोजना कार्यालय की लाॅगिन सेई जा सकती है। फ़्रैंचाइज़ी क्षेत्र के यूनिवर्सल वार्ड के लागिन से आवेदन कर निःशुल्क।

जानें क्या है पात्रता की शर्त
महतारी वंदन योजना के लिए पात्र आवेदकों में से छत्तीसगढ़ निवासी महिला का होना जरूरी है। इसके अलावा जिस साल आवेदन किया जा रहा है उस साल की महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत विधवा, तलाकसुदा, परित्यक्त महिला भी शामिल है। महतारी वंदन योजना के तहत हर पात्र महिला को प्रति वर्ष 1000 रुपए की प्रतिमाह के माध्यम से 12 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। विभिन्न पेंशन पेंशन के तहत ऐसी महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये से कम मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशियाँ मिलती हैं, जिससे उन्हें मुख्यतः 1000 रुपये मासिक राशियाँ मिल जाती हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। इस योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन के लिए पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाना होगा। इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से शुरू करें। आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी।

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ये दस्तावेज करना होगा जमा
आवेदन समय हितग्राहियों को खुद का पासपोर्ट माप का फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, परिचय पत्र में कोई भी एक, खुद का और उनके पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का दर्ज किया जाता है प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत और स्थानीय मान्यता प्रमाण पत्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, समाज द्वारा जारी वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र 10 या 12 वर्ष के लिए अंकसूची, सचिवालय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लायन्सेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और शपथ पत्र जमा करना होगा।

टैग: सीजी न्यूज, पीएम नरेंद्र मोदी, रायपुर समाचार



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