नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और धन शोधन के एक मामले में असैनिक वैज्ञानिक कुमार जैन से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में गारमेंट के सामान का इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम स्कोरर पीरन ने नौ अक्टूबर तक जैन की जमानत याचिका पर यह टिप्पणी की। इससे पहले, एंटरप्राइज़ निदेशालय (ईडी) ने याचिका दायर की थी कि जैन इंजीनियर अदालत में बार-बार स्टैगन का भुगतान कर रहे हैं।
पीठ ने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के द्वारा गठित सहायक कार्यवाहियां या किसी भी कारण से जेल के रूप में या न्यायिक अदालत में कार्यवाहियां टालने के लिए नहीं जाया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय से न्यायिक न्यायालय की कार्यवाहियों को शामिल किया जाएगा। और मामले को आगे बढ़ा देंगे.’ सुनवाई की शुरुआत में, जैन के लिए पेश हुए एक वकील ने इस मामले में कहा कि पूर्व मंत्री का आम तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी अनुपलब्ध हैं।
बुनियादी ढांचे में देर से शुरू करने के लिए बार-बार स्थिरता ले रहे
निदेशालय की ओर से पेश किए गए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. ‘आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत दस्तावेज हासिल करने के लिए जैन को आदेश देने का आग्रह करते हुए गैंगस्टर कोर्ट में लगभग 16 तारीख को जमानत दे दी गई। वे स्थिरता ले रहे हैं और सुनने के साथ-साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वे एक के बाद एक आर्जियन्स की पहचान कर रहे हैं, जो जरूरी हैं।’
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जैन के वकील ने दावे का खंडन किया, कहा- कोर्ट में तत्संबंधी पेशी से हो रहे हैं
धारा 207, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कथनों का अवलोकन, संबद्ध दस्तावेज, या दस्तावेजों के दस्तावेजों से प्राप्त तथ्य संबद्ध करने से संबंधित है। वहीं, जैन के वकील ने दावे का खंडन किया और कहा कि सिर्फ तीन बार स्टेगन को जेल की सजा सुनाई गई है और वह भी अपने मुवक्किल के नियंत्रण से बाहर हैं। याचिका में जैन के वकील ने कहा कि उन्हें सुनवाई में तत्परता से शामिल किया जाना चाहिए और अदालत के आदेश में इसे दर्ज किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि वे वकील अदालत के समक्ष तत्परता से पेश हो रहे हैं।
जैन की नियमित वैधानिकता के लिए फ़्लोरिडा फ़्लोरिडा
इस पर प्रियंका ने कहा, ‘फिर आप क्यों चिंतित हैं…खुद को सही शीर्षक देने की कोशिश ना करें।’ अब से तैयार रहो.’ इसके साथ ही पीरिन ने जैन की नियमित जमानत के लिए फाइल फाइल पर लाइब्रेरी कर दी जिसे अब नौ अक्टूबर को सुनवाई होगी। पृयिन ने सहअनिवार्य वैभव जैन को नौ अक्टूबर तक के लिए रेजिस्टेंस परमिट में बढ़ोतरी दी। शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को जैन के अरेस्ट मामले में 25 सितंबर तक की बढ़ोतरी दी थी। ईडी ने कथित तौर पर आप नेता से जुड़े चार सहयोगियों के जरिए धन जुटाने के आरोप में उन्हें पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।
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पहले प्रकाशित : 25 सितंबर, 2023, 19:49 IST
