नई दिल्ली: दिल्ली शराब कांड मामले में आम आदमी पार्टी के कम्युनिस्ट समाजवादी संजय सिंह (संजय सिंह) के अपराधी को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का लिखित आदेश आया है, जिसमें कोर्ट ने माना कि संजय सिंह के एचडी (ईडी) के अपराधी गैरकानूनी या अतार्किक हैं। नहीं है. डी.एच.डी. की ओर से संजय सिंह की फिल्मों की मांग पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि बायोडेटा से पूछताछ के लिए सुराग का पता लगाना जरूरी है। बता दें कि संजय सिंह को बुधवार को निदेशालय निदेशालय ने पूछताछ करने के लिए 10 घंटे से अधिक का समय दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने आज यानी गुरुवार को उन्हें 10 अक्टूबर तक केंद्रीय एजेंसी के निदेशालय में भेज दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह पर अपराधी गैरकानूनी नहीं था, क्योंकि ईडी ने संजय सिंह पर दिल्ली फिल्मी फिल्म मामले में 2 करोड़ रुपये की आपराधिक आय की प्राप्ति से सीधे तौर पर संबंधित होने का आरोप लगाया है। अदालत ने कहा कि बाजार से पूछताछ के लिए सुराग का पता लगाना आवश्यक है। इसके अलावा विवेक कुमार मिश्रा और सर्वेश मिश्रा के अलावा अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संजय सिंह से पूछताछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सलमान खान के बयान के आधार पर की जाएगी। उक्ति संग्रहालय में संरक्षित अभिलेख। हर 48 घंटे में एक बार रिमूवल की जांच की जाएगी। दादा-दादी को अपने वकील से मिलने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। वकील डॉ. फारुख खान, प्रकाश प्रियनिर्देशक एवं मो. इरशाद को अधेड़ की ऊंची अवधि के दौरान प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच एक घंटे के लिए मुलाकात के लिए दिया जाएगा। एचडी अधिकारी ने उनसे बातचीत नहीं सुनी।

कोर्ट ने आगे कहा कि इसके अलावा अन्य को अपनी पत्नी अनिता सिंह और पिता डी.के. सिंह से भी मुलाकात की बोली दीहितो, वो भी हर दिन एक घंटे की अवधि के लिए। बुनियादी रक्तचाप (ब्लडप्रेशर) की दिन में दो बार निगरानी की जाएगी और उसकी उच्च रक्तचाप की दवा अवधि के दौरान दिन में एक बार उसके ग्लूकोज स्तर (मधुमेह स्तर) की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा अनाथालय के डॉक्टर को उनकी दवा की सलाह भी दी जा रही है।
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पहले प्रकाशित : 5 अक्टूबर, 2023, 22:55 IST
