चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति जताने की जरूरत नहीं है। यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए सुपरमार्केट एन. आनंद वेंकटेश और रॉबर्ट सुंदर मोहन की विशेष पीठ ने हाल ही में यह आदेश दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समसामयिक पूर्व में आए ऐसे ही एक मामले में उनके पुतिन का उल्लेख किया गया है।
शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब सहमति से यौन संबंध का कारण गैर कानूनी हुआ, तो वह मेडिकल पॉक्सो की धारा 19 में शामिल हो गई। (1) अपराध संबंधी सूचना संबंधित अधिकारियों को प्रदान करने के लिए लाभ होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग और उसके माता-पिता सूचना प्रदान करने की अनिवार्यता से असहमत हो सकते हैं, लेकिन वे खुद कानूनी प्रक्रिया में उलझना नहीं चाहते।
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शीर्ष अदालत ने कहा था कि नाबालिग और उसके पिता के बीच दो पक्षों का सामना करना पड़ सकता है – या तो वे आरएमपी से संपर्क करें और पॉक्सो अधिनियम के तहत आपराधिक धारा में शामिल हों या फिर से किसी नियुक्त चिकित्सक से संपर्क करें। . सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पॉक्सो एक्ट की धारा 19(1) के तहत रिपोर्ट में नाबालिगों के नाम का खुलासा जोर-शोर से किया जाता है, तो नाबालिगों द्वारा ”गर्भ का नाम खत्म (डीपीआई) एक्ट” के तहत सुरक्षित आधार दिया जाता है। आरएमपी के पास जाने की संभावना कम हो सकती है।
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पहले प्रकाशित : 19 अगस्त, 2023, 00:20 IST
