नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने की जल्द ही पुष्टि की, जिसमें गुजरात सरकार के खिलाफ सजा सुनाए जाने के फैसले की सुनवाई के लिए सोमवार से लेकर रविवार तक की तारीख दी गई। यह घटना 2002 में गोधरा कांड के बाद हॉस्टल के दौरान हुई थी। जस्टिस बीबी नागाटना और जयाप्रदा ने यह देखने के बाद आदेश दिया कि उन्हें बिल्किस बानो सहित फिल्मों द्वारा लिखित प्रस्तुतिकरण प्राप्त हुए हैं, केस को 11 अक्टूबर, 2023 को दोपहर 2 बजे तक देखने के लिए सूचीबद्ध करें।
पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने छूट के अस्वीकरण को चुनौती देने वाले उत्पादों को केस में लिखा था प्रत्युत्तर ताले लगाने का निर्देश दिया था। इससे पहले, एफएक्यू ने शीर्ष अदालत के सममूल्य पर विचार किया था कि उन्हें जल्द ही जारी किए जाने वाले माफ़ी वारंट में कश्मीर आदेश का सार होता है और इसे संविधान के निर्देश 32 के तहत रीट फाइल का मसौदा तैयार करके चुनौती नहीं दी जा सकती है।
टीएमसी न्यूनमुनि मोइत्रा ने भी निकाली है पोस्ट
एक, तेरहवें कांग्रेस के अल्पसंख्यक किशोर मोइत्रा की ओर से पेश की गई वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी थी कि जब बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, तब वह पांच महीने की थी। उसका और उसके परिवार का अपराध मानवता के अपराध के विरुद्ध किया गया था, जो धर्म का आधार था।

आपराधिक मामले में आरोपियों पर हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं
केंद्र, गुजरात सरकार और वैल्युएस्ट नेत्री सुभाषिनी अली, ऑर्थोडॉक्स मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, आसमां शफीक शेख और अन्य कलाकारों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में कहा गया है कि किसी आपराधिक मामले में छात्रों को शामिल नहीं किया जा सकता है। नहीं दिया जा सकता. केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. को पेश किया गया। विद्रोहियों ने तर्क दिया कि सजा में छूट की सजा में कमी है और सजा पर प्रश्न वाली प्रविष्टि पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था, जब गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत अपनी रिहाई की अनुमति दी थी, तो 15 साल के लिए ग्राल्ड स्केल को जेल में डाल दिया गया था।
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पहले प्रकाशित : 10 अक्टूबर, 2023, 05:11 IST
