उत्तर
चूरू में होटल कर्मचारी की हत्या का मामला
चूरू एससी-एसटी कोर्ट ने 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है
दोस्त के दोस्त पर दोस्त की हत्या कर दी गई थी युवा की हत्या
चूरू. चूरू जिले के केदार में वर्ष 2018 में हुई हत्या के मामले में 3 पादरी को अदालत में पेश किया गया- एसटी कोर्ट के दरवाजे पर एक किशोर को सजा सुनाई गई है। चूरू की अदालत- एसटी कोर्ट की न्यायाधीश योगिता पारीक के खिलाफ तीन तिहाई का फैसला सुनाया। चौथे ने 2018 में बीदासर के एक होटल में काम करने वाले मजदूर के हत्यारे की हत्या कर दी थी क्योंकि वह चौथे से खाने के बिल के पैसे मांग रहा था। चूरू का मामला- एसटी कोर्ट ने मामले में 15 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर गेस्ट हाउस, अशोक और कानाराम को अरेस्ट किया और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
एससी/एसटी विशेष अदालत के अपर लोक अभियोजक गवाह ने बताया कि 2 सितंबर 2018 को मृतक के भाई ताराचंद ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह बीदासर के जय भवानी होटल पर अपने चचेरे भाई कालू के साथ काम करती थी। वहीं 1 सितंबर 2018 की रात करीब 10 बजे तीन व्यक्ति टेम्पो में सवार होकर होटल में खाना खाने आए और इसी दौरान त्रिशूल में विवाद हो गया जिसके बाद उन लोगों ने कालू पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
खाने के पैसे विवरण की फिराक में थे आमोद-प्रमोद
पुलिस की जानकारी के मुताबिक, त्रिमूल समोआ होटल से खाने वालों का खजाना टेम्पो में घुसकर हमला किया गया था। ऐसे में ताराचंद और कालू ने तीर्थयात्रा के दौरान साइकिल का पीछा किया और एक स्कूल के पास टेंपो पर रोक लगा दी। टैम्पो से नीचे उतरते ही प्रकाश और अशोक ने कालू को पकड़ लिया और बाम्बू कानाराम ने कालू पर चाकू से हमला कर दिया जिसके कारण उसकी मशीन पर ही मृत्यु हो गई थी। इसी तरह घटना के बाद असलियत के मालिक से मजदूर हो गए थे।
यूके में शराब के नशे में दोस्त ने कर दी थी युवक की हत्या
राजस्थान के यूके में 10 अक्टूबर की रात को एक दोस्त ने मामूली विवाद पर दूसरे दोस्त की हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार राजसमंद निवासी रोहित और उसके दादा दोस्त के साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान साझीदारी को लेकर दोनों में दोस्ती हो गई। इस बात को लेकर आपसी दोस्त ने टूटे हुए में गेंस अपनी जेब से आउटलुक और रोहित के सीने पर अंतिम वार कर दिया, जिसके कारण उसके हिस्से की मौत हो गई।
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पहले प्रकाशित : 14 अक्टूबर, 2023, 19:34 IST
