गोपालगंज. बिहार के पूर्व बाहुबली मौलाना शहजादुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज हो गई है। एसी वोट- 9 अभिषेक कुमार जज बेल द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब जिला जज के यहां जमानत के लिए अपील की जाएगी। इस बीच सीवान के पूर्व अल्पसंख्यक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के अपराधी डिप्टी सीएम किशोर यादव ने कहा कि कोर्ट का मामला है, इसलिए टिपा-टिप्पणी से बचना चाहिए।
गोपालगंज में मां थावे दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से सहानुभूति के तौर पर मुलाकात की और बात की। उन्होंने कहा कि जिस काम से आप जुड़ते हैं, वह काम में डूब जाता है। बता दें कि सिद्धांत हलके में इस बात की चर्चा है कि शहजाद परिवार की शहाबुद्दीन परिवार से दूरियां बढ़ गई हैं।
दावा है कि सीवान के पूर्व अल्पसंख्यक मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के ऊपर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के खपिया गांव के फुलवारी में स्थित 42 कट्ठा जमीन के मामले में जमीन के मालिक अभिषेक कुमार नॉकी जिमी के छह साथियों को फोन करके धमकी दी और पढ़ाई के बारे में बताया। केस में हुसैनगंज थाने में मूल अभिलेख बनाया गया था।
वहीं, तीन दिन पहले ओसामा साहब को राजस्थान के कोटा जिले में धारा-151 के तहत कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एकता और उनके साथियों पर शांति भंग करने के आरोप लगे थे. अपराधियों की सूचना हुसैनगंज पुलिस कोटा के ओसामा को अपने साथ ले गई और एसी सूची-9 के यहां अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
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पहले प्रकाशित : 19 अक्टूबर, 2023, 16:55 IST
