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हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि एचसी जज सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वकील का सहारा लेकर की ये अपील


नई दिल्ली: एक असामान्य मामले में एक असाधारण न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की पीठ के दौरान सुनवाई से संबंधित एक मामले की सुनवाई की, जिसमें उनके खिलाफ ‘कुछ समानताएं’ को हटाने की कोशिश की गई। न्यायाधीश ने राष्ट्रीय अदालत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में मामले में फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ़ अपील पर सुनवाई के दौरान ओहियो उच्च न्यायालय की पीठ ने कथित ‘अपमानजनक टिप्पणी’ की।

सुप्रीम कोर्ट में रॉबर्ट ए.एस.सी. बोपन्ना और गणतंत्र पी.एस.सी. नरसिम्हा की याचिका ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ओर से आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने राक्षस को नोटिस जारी किया और ‘याचिकाकर्ता की पहचान का खुलासा’ बिना मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। प्रियंका ने अपने 10 अक्टूबर के ऑर्डर में केस को अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

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भगत सुमिरन शर्मा के माध्यम से 11 अगस्त को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश ने उनके खिलाफ ‘कुछ दलितों’ को पद से हटाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने कई लोगों को दफ़न कर दिया था, जिसमें पहले अभियोजक की अदालत ने भारतीय दंड संहिता और असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम या यू.ए.पी.ए. के तहत विभिन्न आपराधिक कृत्यों के तहत कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया था।

न्यायाधीश ने याचिका में कहा कि 22 मई, 2017 को उन्होंने ‘विशेष न्यायाधीश, ऐतिहासिक, असमिया, असम के विशेष रूप से असाधारण मामलों में निर्णय तय किया… आम जनता को मौलिक और मौलिक गतिविधि (निवारण)अधिनियम, 1967 और शस्त्र अधिनियम, 1959 के ‘विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।’

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जज ने कहा कि उन्होंने 13 दोषी लोगों को कानून के मुताबिक अलग-अलग सजा सुनाई है। इसके बाद, फिलाडेल्फिया ने सजा के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने इस साल 11 अगस्त को अपना निर्णय निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ‘याचिकाकर्ता को इस बात का सम्मान करना चाहिए कि अपील पर निर्णय लेने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उसे बचाया जाना चाहिए।’

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