दिल्ली शराब गोदाम के शेयरधारक और पीएचडी के रिकॉर्ड केसन में द फिली के पूर्व उप-पिशाचियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मामलों में मनीषा आनंदिया को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट में मनीष सासोदिया की तरफ से दी गई दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा गया है कि खलीफा मनी ट्रेल सब ठीक हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘पक्की मनी ट्रेल’ सब ने बुक किया है और यह मनी ट्रेल 338 करोड़ रुपये की है। कोर्ट ने मनीष साकीसोदिया की मौलाना की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि पूरे केस की फांसी 6 से 8 महीने में पूरी हो जाए।
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पहले प्रकाशित : 30 अक्टूबर, 2023, 11:10 IST
