अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टिप प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के करीबी 2 महीने बाद आज वे मंगलवार को जेल से बाहर आये। राजमुंदरी जेल से बाहर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीआईपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक प्रोफ़ेसर रहे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम के बाहर कथित घोटाले मामले में चार हफ्ते तक जमानत दे दी, जिसके बाद वह आज जेल से बाहर आ गए।
जेल से बाहर आए चंद्रबाबू नायडू ने कहा, ‘जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आ गए और मेरे लिए प्रार्थना की।’ मैं न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना और दुनिया भर में मुझे दिए गए स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा।’ बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले अदालत में चंद्रबाबू नायडू की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को सूचित किया था कि उनके लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना जरूरी है। स्वास्थ्य आधार अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें 28 नवंबर या उससे पहले राजामहेंद्रवरम को सेंट्रल जेल में पद पर नियुक्ति के लिए जमानत देने का निर्देश दिया था।
जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की. मैं न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना और दुनिया भर में मुझे दिए गए स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू https://t.co/CzdP9wSpCh pic.twitter.com/kQIS1qMOmM
– एएनआई (@ANI) 31 अक्टूबर 2023
अदालत ने आदेश में कहा, ‘मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए और दांतों की स्वास्थ्य स्थिति पर विचार किया जाए, यह अदालत स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम गारंटी देती है, ताकि वह अपनी दाहिनी आंख की जरूरी सर्जरी करा सके।’ अदालत ने नायडू को निर्देश दिया कि उन्हें 1,00,000 रुपये की ज़मानत राशि दी जाए और इतनी ही राशि के दो मुक़लके मुक़दमे अदालत में जमा होंगे।
#घड़ी | राजमुंदरी जेल से बाहर निकलते ही आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया।
कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आज उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. pic.twitter.com/2OrfspsPrK
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टेडेपा प्रमुखों को समर्पण के समय सेंट्रल कारगार कैप्टन को सीलबंद लाइफफे में उनके इलाज और जिन अस्पतालों में उनके इलाज के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, उनका विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। अदालत ने कहा, ‘याचिकाकर्ता मामले के खुलासे से किसी भी व्यक्ति को अदालत या किसी अन्य क्रांतिकारी को ऐसे दावे का खुलासा करने से रोका जा सकता है, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आकर्षण, खतरा या वादा नहीं माना जा सकता है।’
उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को प्रभावी, प्रभावी और व्यापक उपचार प्रदान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किस अस्पताल में इलाज कराना प्रतिबंधित है। अदालत ने सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की नियमित जमानत याचिका दायर की। नायडू कौशल विकास निगम से धन के आरोप में वर्तमान में राजामहेंद्रवरम जेल में बंद हैं। आरोप है कि इस कथित आरोपी की वजह से राजकोष को 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा कि 28 नवंबर को नायडू को या उससे पहले राजामहेंद्रवरम को सेंट्रल जेल में पद पर नियुक्त किया जाएगा।
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पहले प्रकाशित : 31 अक्टूबर, 2023, 17:12 IST
