अंत. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) ने झूंसी में एक दोषी के घर को तोड़ने के मामले की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई, आधार के लिए नहीं है। घर के एक सामान में कुछ टुकड़े लगे हुए हैं, जबकि टूटने में कुछ ही पल लगे हुए हैं। उच्च न्यायालय ने डॉयरेक्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) के उपाध्यक्ष से जवाब तलब किया है। 20 नवंबर तक यह सुझाव दिया गया है कि अब तक विध्वंस के नाम पर क्या-क्या और कैसे किया जाएगा। भविष्य में क्या करने की योजना है?
हाई कोर्ट ने कहा कि पीडीए की ऐसी कार्रवाई हैरान कर देने वाली है। कोर्ट 20 नवंबर फिर सुनवाई प्रक्रिया। वैधानिक उच्च न्यायालय में वकील अभिषेक यादव के खिलाफ झूंसी स्थित मकान के विध्वंस की सुनवाई हो रही थी; टैब पीडीए के जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय ने मामले को लेकर अनभिज्ञता स्पष्ट रूप से बताई। वकील ने कहा कि अगले दिन के दौरान वकील के घर में तोड़फोड़ की गई, सुनवाई के दौरान उनकी जानकारी नहीं थी।
अदालत ने चलती-फिरती नाव पर कब्जा कर लिया
इस पर अदालत ने सवाल किया कि आप किसी के घर बुलडोजर ले कर रहेंगे और वह आपको ऑटोमोबाइल की जानकारी न दे; यह संभव नहीं है. वह भी तब जब वो खुद वकील हो. इतने पर सामान बगले हुंकारने लगे। पीडीए अधिकारी के नोटिस में 300 नवंबर को कोर्ट लेकर आए। सूदखोर ने बताया कि शहर में 50 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं. अकेले झूंसी जोन में 300 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।
पीडीए के लोग आम जनता का एकाकीपीडन कर रहे हैं
इधर, एक बार अध्यक्ष ने कोर्ट में एक सीडी पेश कर दावा किया था कि पीडीए के लोग आम जनता का विरोध कर रहे हैं. दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि अगर इस सीडी में कोई सबूत है तो इसे जांचें और देखें कि कौन सा सबूत है? अदालत ने पीडीए के लॉ स्टेशन से पूछा कि डीवीए के नोटिस कैसे दिए जाएं; अन्यत्र ले कर कोई विवरण आता है? इस पर अख्तर ने कहा कि कार्रवाई का पता लगाया जाता है।

नोटिस को लेकर बड़ा व्याख्यान हो रहा है
बार के राष्ट्रपति ने इसकी प्रतिवाद किया और बताया कि इस नोटिस को लेकर बड़ा किया जा रहा है। कोर्ट ने पीडीए में तैनात कार्मिकों को भेजे गए दस्तावेजों में यह रिकार्ड रखा। इस पर 300 नोटिस लेकर कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है। स्कूटर ने बताया कि अकेले झूंसी जोन में 300 नोटिस जारी किए गए हैं।
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पहले प्रकाशित : 8 नवंबर, 2023, 23:41 IST
