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बुशरा बीबी से इमरान खान की शादी के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या दिया फैसला


इमरान खान और बुशरा बीबी.- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: फ़ाइल
इमरान खान और बुशरा बीबी।

इमरान खान समाचार: अफगानिस्तान के चारों ओर से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ने कुछ राहत दी है। इमरान खान की गैर इस्लामिक शादी के खिलाफ एक पुस्तिका जारी की गई थी, इस पुस्तिका को इस्लामाबाद की अदालत ने खारिज कर दिया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कुछ राहत दी गई थी, यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें बुशरा बीबी से उनकी ‘गैर-इस्लामी’ शादी को चुनौती दी गई थी।

इमरान के ख़िलाफ़ मुक़दमा वापस ले लिया गया

मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। बुशरा उनकी तीसरी पत्नी हैं। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, कुवैत मोहम्मद हनीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया, जिसके बाद एक स्थानीय अदालत ने अपनी याचिका खारिज कर दी। हनीफ ने बुशरा (49) की ‘इद्दत’ अवधि के दौरान मास्क खान (71) की शादी करने को लेकर कोर्ट का रूख कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुखों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

दावा ने दावा में क्या कहा?

इद्दत (तीन महीने की अवधि) एक मुस्लिम महिला के लिए होती है। उनके पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद के बाद इस अवधि पर ध्यान रखना होता है। रेजिस्टेंस ने कोर्ट में अपने छात्रावास के दावे में कहा, ”फिलहाल, मैक्सिकन दावा याचिका को तकनीकी आधार से वापस लेना चाहता है।”

क्या था हनीफ का दावा?

हनीफ ने दावा किया था कि नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को उनके पूर्व पति ने तलाक दे दिया था और उन्होंने (बुशारा ने) एक जनवरी 2018 को खान से शादी कर ली, जबकि उनका ‘इद्दत’ पीरियड खत्म नहीं हुआ था और ऐसा हो गया। शरिया और मुस्लिम के ख़िलाफ़ है। खान 26 सितंबर को रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।

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