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कश्मीर में कश्मीरी गुलामी पर कड़ी कार्रवाई, एनआईए ने तहरीक उल मुजाहिदीन के सदस्य की संपत्ति कुर्क की


उत्तर. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीर में हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले प्रदर्शनकारियों पर और अधिक कार्रवाई की है। एजेंसी ने शुक्रवार को यूए (पी) के खिलाफ हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी के तहत एक मामले की सुनवाई की, जिसमें एक प्रमुख गिरोह की गिरफ्तारी पर अंकुश लगाया गया।

जम्मू के पुंछ जिले का रहने वाला मोहम्मद यासीन प्रतिबंधित अपराधी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन (टीयूएम) का सदस्य है। राक्षसों की विशेष अदालत, जम्मू के आदेश पर कार्रवाई करते हुए राक्षस विरोधी एजेंसी ने मोहम्मद यासीन की चार इकाइयों को कुर्क कर लिया है। यासीन को आरसी-02/2021/एनआइए/एनआइए/एसटीयू मामले में यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये संपत्तियां पुंछ जिले के बालाकोट तहसील में दादागिरी के गांव ध्रौती (ढाबी) में स्थित हैं।

यासीन को 27 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उसका व्यवसाय से व्यवसाय, गोला-बारूद और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया था। उनके खिलाफ 24 जून 2021 को आरोप पत्र जारी किया गया था. वर्तमान में धारा 121 ए और 122 के साथ धारा 120 बी, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 7/25, धारा 3 और 4 के साथ ही विस्फोटक धारा और धारा के तहत मुकदमा चल रहा है।

मुस्तफा नाम के शख्स की वजह से मोहम्मद यासीन की गर्लफ्रेंड से हुआ। यासीन और एक अन्य जैविक मो. फारूक के कब्जे से हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थ बरामद किये गये। मामले में अवशेषों की जांच के बाद किसी इलाके में धार्मिक स्थलों पर ग्रेनेड से हमलों की साजिश का खुलासा हुआ।

टैग: जम्मू कश्मीर



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